क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा की हत्या में शामिल 12 लोगों को मिली उम्रकैद की सजा और 2-2 लाख का जुर्माना

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स्पोर्टस न्यूज डेस्क।।  क्रिकेटर सुरेश रैना के चाचा की हत्या के मामले में पंजाब की एक अदालत ने 12 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सभी दोषियों पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत थे, इसलिए सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

डकैती में महिलाएं भी शामिल थीं
जानकारी के मुताबिक, यह मामला साल 2020 में पठानकोट के थरियाल गांव का है। यहां एक घर में सुरेश रैना के चाचा समेत कुछ लोग मौजूद थे. पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, इसी बीच कुछ लोग घर में घुस आए, जिनमें कुछ महिलाएं भी थीं. बदमाशों ने हथियारों के बल पर घर में मौजूद सभी लोगों से लूटपाट की। जब लोगों ने लूटपाट का विरोध किया तो बदमाशों ने क्रिकेटर के चाचा समेत दो लोगों की हत्या कर दी और लूटपाट कर फरार हो गए.

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आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से इस अपराध को अंजाम दिया
पंजाब की पठानकोट जिला अदालत में पेश की गई पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि दोषियों ने पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया. जब उन्होंने लूटपाट का विरोध किया तो उन्होंने दो लोगों पर हमला कर दिया, जिससे उनकी जान चली गई। पुलिस ने हत्या और लूट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया. कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि सभी दोषियों को उम्रकैद के अलावा 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा.

मामला शापुरकंडी थाने का था
ये पूरा मामला शापुरकंडी थाने का था. कोर्ट के फैसले के बारे में मामले के वकील हरीश पठानिया ने कहा कि इस डकैती में महिलाओं समेत कुल 12 लोग शामिल थे. उन्होंने बताया कि अपराधी लूटपाट के इरादे से घर में घुसे, हत्या की और मौके से फरार हो गये.

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